न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 10 साल पुराने बीआईटी मेसरा क्षेत्र के गैस वितरक अमित मुंडा हत्याकांड मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी महेश कुमार साहू साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी हुए. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मामला सदर थाना कांड संख्या 169/2016 से जुड़ा था. अभियोजन के अनुसार, 27 अप्रैल 2016 की शाम अमित मुंडा घायल अवस्था में अपनी मोटरसाइकिल के पास पड़ा मिला था. उसे इलाज के लिए मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गोली लगने की बात कही थी. बाद में उसकी मौत हो गई थी.
मामले में महेश साहू पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले में न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शित की गई और न ही मृतक का इलाज करने वाले चिकित्सक को गवाही के लिए पेश किया गया. इतना ही नहीं, मामले के अनुसंधान पदाधिकारी की भी गवाही नहीं कराई गई, जबकि वह मामले का महत्वपूर्ण गवाह था. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या में आरोपी की संलिप्तता और कथित साजिश से जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका. लिहाजा आरोपी को बरी किया जाता है.
यह भी पढ़ें- बिष्टुपुर में हुई चाकू बाजी मामले में हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत, परिजनों और करणी सेना ने TMH में किया बवाल