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रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित शर्ब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हैं. न्यायधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उन्हें राहत दी. अदालत में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जेनिया धार ने पक्ष रखा.
यह मामला पूर्व उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति से जुड़ा हुआ हैं. इस पूरे मामले में गंभीर अनियमितताओं के आरोप थे, जिसमें नवीन केडिया का नाम सामने आया था. नवीन केडिया को 7 जनवरी, 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 9 जनवरी को गोवा की अदलत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी. शर्तों के अनुसार, नवीन केडिया को 12 जनवरी 2026 तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना था.
हालांकि निर्धारित समय पर उन्होंने न तो एसीबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जमानत याचिका दाखिल की. इसके बजाय उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी, अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत खारिज कर दिया था. इसके बाद 12 मार्च 2026 को उन्हें रांची से गिरफ्तार किया गया था.
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