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रांची/डेस्कः धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी मांगी है. पूरा मामला साल 2022 में धनबाद के केंदुआडीह थाना में दर्ज केस से जुड़ा है. निचली अदालत ने ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किया था. निचली अदालत के उस फैसले को ढुल्लू महतो ने चुनौती दी है.
प्राथमिकी के अनुसार सूचक कहीं जा रहा था. उसी दौरान उसने चार-पांच लोगों को बातचीत करते हुए सुना कि ढुल्लू महतो ने उन्हें राम रहीम नामक एक व्यक्ति को मार देने की बात कही है. मामले में गिरफ्तार हुए एक आरोपी ने भी स्वीकार किया था कि ढुल्लू महतो ने ऐसा करने को कहा था. मामले को लेकर केंदुआडीह थाना में कांड संख्या 132/ 2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बता दे कि इस मामले में ढुल्लू महतो जेल भी जा चुके हैं. बाद में इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी.
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