रोहन निषाद/न्यूज़ 11 भारत
चाईबासा/डेस्क: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना में दर्ज एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राउतु सुरीन को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार गोइलकेरा थाना अंतर्गत पालुहासा गांव निवासी राउतु सुरीन ने सोनुवा क्षेत्र के एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप मामला पोक्सो एक्ट के तहत सोनुवा थाना में 19 अप्रैल 2020 को दर्ज किया गया था. घटना के बाद पुलिस की जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी राउतु सुरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राउतु सुरीन को दोषी करार दिया और पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. यह फैसला चाईबासा के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनाया है.यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में से एक है, जिसमें अदालत ने दोषी को सजा सुनाकर पीड़िता को न्याय दिलाया है.
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