चक्रधरपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा, 50 हजार जुर्माना

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चक्रधरपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा, 50 हजार जुर्माना

नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप दर्ज किया गया था

चक्रधरपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा 50 हजार जुर्माना

रोहन निषाद/न्यूज11  भारत

चाईबासा/डेस्क: पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के एक पुराने मामले में चाईबासा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

यह मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 08/2020 24 जनवरी 2020 का है. इसमें धारा 363/34 भा.द.वि. के तहत अभियुक्त अखिलेश सिंह, पिता राजेन्द्र सिंह, सा. पम्पु रोड, थाना चक्रधरपुर, जिला प. सिंहभूम के विरुद्ध नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप दर्ज किया गया था.

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त अखिलेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर माननीय न्यायालय में धारा 363/366(A)/376(2)(n)/376(3) भा.द.वि. एवं 4/6 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया था.

इसी कांड के विचारण विशेष पोक्सो केस सं. 19/2020 में दिनांक 31 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया.

कोर्ट ने सुनाई यह सजा 

धारा 06 पोक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास एवं 30,000 रुपये जुर्माना,धारा 363 भा.द.वि. में 05 साल कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना,धारा 366 भा.द.वि. में 07 साल कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना

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