संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत
पलामू/डेस्क: पलामू जिला के हुसैनाबाद नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कर्पूरी मैदान में अवैध रूप से रखी गई गिट्टी एवं बालू को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है. नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में समाचार के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को यह सूचना दी जा चुकी थी कि वे अवैध रूप से अतिक्रमित गिट्टी एवं बालू को तत्काल प्रभाव से हटाएं और दो दिनों के भीतर नगर पंचायत कार्यालय को सूचित करते हुए स्वयं उक्त सामग्री हटवा लें. नगर पंचायत ने अब इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए कहा है कि यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो दिवस के भीतर गिट्टी एवं बालू के स्वामी अथवा दावेदार लिखित सूचना देते हुए सामग्री नहीं हटाते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त सामग्री पर किसी का कोई वैध दावा नहीं है. इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा, आपत्ति या स्पष्टीकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन ने जानकारी दी कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद कर्पूरी मैदान में पड़ी समस्त गिट्टी एवं बालू को प्रचलित नगर निकाय नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत हुसैनाबाद की संपत्ति में शामिल कर लिया जाएगा. इसके पश्चात नगर पंचायत को यह पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त सामग्री का नीलामी (ऑक्शन) या अन्य विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया जाए. साथ ही नगर पंचायत प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उक्त गिट्टी एवं बालू पर दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे अवैध अतिक्रमण, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग एवं विधि उल्लंघन का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, अर्थदंड एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. नगर पंचायत प्रशासन ने आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि यह सूचना अंतिम, बाध्यकारी एवं निर्णायक मानी जाए. यह आदेश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत हुसैनाबाद के निर्देशानुसार जारी किया गया है. सोमवार को नगर पंचायत की टीम ने कर्पूरी मैदान के पास रखे मटेरियल का निरीक्षण किया, इस मौके पर नगर प्रबंधक हिमानी बाड़ा के साथ जेई, सहित कर्मी उपस्थित रहे.
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