विकासकुमार/न्यूज़11भारत
हुसैनाबाद/डेस्क: पलामू जिले के हुसैनाबाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशिशेखर सुमन ने शनिवार को नगर पंचायत क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा बिना नक्शा के हो रहे भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए और नियमों के पालन पर जोर दिया.
भवन निर्माण को लेकर सख्त निर्देश
कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में नए मकान के निर्माण या पुराने मकान में किसी भी प्रकार का सुधार/विस्तार करने से पहले नगर पंचायत से नक्शा अनुमोदित कराना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि यह प्रावधान झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427 में किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 428, 436 और 437 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमोदित नक्शे के किया गया कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा ऐसे निर्माण के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुविधाओं की जांच
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहाँ की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, तथा मरीजों को मिल रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि मरीजों के उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी और सेवा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए.
विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा
शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ अभियंता बृजलाल यादव सहित नगर पंचायत के कई कर्मचारी उपस्थित थे.
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