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रांची/डेस्क: हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 4 महीने में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदलनी होगी. हाईकोर्ट ने ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया है. 20 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा. फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा. कोर्ट ने फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है. अतिक्रमण दोबारा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. साथ ही सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यावसायिक और भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.
CCTV कैमरों को 4 महीने में दुरुस्त करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने शहर के CCTV कैमरों की रिपोर्ट 2 महीने में देने का निर्देश दिया है. साथ ही खराब CCTV कैमरों को 4 महीने में दुरुस्त कर कंट्रोल रूम से जोड़ने का आदेश दिया गया है. वहीं, बाइपास रोड पर नए बस टर्मिनल के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है. वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग जोन का सर्वे 4 महीने में पूरा होगा. बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और गलत पार्किंग पर कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया है. इसकी जवाबदेही DC, SP और नगर आयुक्त की सीधे तय होगी. चार महीने बाद तीनों अधिकारियों को खुद अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा. मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. मामले में अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी.