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रांची/डेस्क: राज्य के जेलों की व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जेलों में रिक्त पदों को अबतक नहीं भरे जाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी पर कड़ी नाराज़गी जताई है. जेलों में रिक्त पदों को 6 महीने में भरने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को रिक्त पदों को भरने को लेकर 1 मई तक शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. अगर गृह सचिव एवं जेएसएससी सचिव का स्टेटस रिपोर्ट संतोषजनक पाया नहीं जाता है तो 7 मई को कोर्ट अवमानना की कार्रवाई पर भी विचार कर सकती है. याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी.
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जेलों की व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर HC में सुनवाई, रिक्त पदों को 6 महीने में भरने का निर्देश
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