न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: 19 साल पुराने रिश्वत मामले में आज (26 मई) कोर्ट का फैसला सामने आया है. रांची नगर निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनर कमलेश कुमार राय साक्ष्य के अभाव के वजह से जेल से बरी हो गए हैं. यह सुनवाई आज एसीबी की विशेष कोर्ट में हुई है. रांची नगर निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनर कमलेश कुमार राय पर 10 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप था.
एसीबी के द्वारा यह कार्रवाई पथ निर्माण का काम करने वाले ठेकेदार की शिकायत पर की गई थी. साल 2007 में ठेकेदार रवि प्रसाद को सड़क का निर्माण कार्य मिला था. काम पूरा होने के बाद 5.85 लाख का भुगतान किया गया था. बाकी 45 हजार रुपए का भुगतान के एवज में 10 हजार रुपए की मांग की जा रही थी. जबकि शिकायतकर्ता ने पहले ही 43 हजार रूपये दिए थे. मामले में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की गवाही दर्ज कराया था. वही बचाव पक्ष ने 2 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. बाजूद इसके आरोपी पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया गया.
यह भी पढ़ें: JSSC-CGL पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शशिभूषण दीक्षित को SC से मिली जमानत, जानें कोर्ट ने क्या रखा शर्त