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रांची/डेस्क: ईडी और झारखंड पुलिस के बीच चल रहे चर्चित कानूनी विवाद में आज शुक्रवार को बड़ा फैसला सामने आया. सुप्रीम कोर्ट ने रांची एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हैं. अदालत ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब CBI जांच जारी रहेगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा.
मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने ED के दो अधिकारियों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ED कार्यालय में छापेमारी की थी, जिससे यह मामला और अधिक चर्चित हो गया था. रांची पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले महीने बड़ा आदेश देते हुए प्राथमिकी की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले को टेकओवर कर जांच शुरू कर दी हैं. CBI की क्राइम ब्रांच ने इस केस को RC-03(S)/2026/SC-III/ND नंबर से दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी हैं.
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