साक्ष्य के अभाव में पत्नी के हत्या मामले का आरोपी पति बरी, अदालत ने सुनाया फैसला

साक्ष्य के अभाव में पत्नी के हत्या मामले का आरोपी पति बरी, अदालत ने सुनाया फैसला

साक्ष्य के अभाव में पत्नी के हत्या मामले का आरोपी पति बरी अदालत ने सुनाया फैसला

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
पत्नी की हत्या के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे आरोपी पति रजनीश पांडे को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं. यह फैसला अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने सुनाया. ये मामला 6 अप्रैल 2022 का है, जिसने उस वक्त पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.

प्राथमिकी के अनुसार, रजनीश पांडे और रश्मि के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप था कि पति रश्मि पर अवैध संबंधों का शक करता था और दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करता था. रश्मि ने प्रताड़ना से तंग आकर कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन घर टूटने के डर से वह सब कुछ सहती रही. आरोप था कि लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बाद 6 अप्रैल 2022 की रात विवाद हिंसक हो गया और इसी दौरान रश्मि को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. 

हालांकि, लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन आरोपों को ठोस और पुख्ता साक्ष्यों के साथ साबित नहीं कर सका. अदालत ने गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं. इसी आधार पर आरोपी पति रजनीश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

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