किशोर कुमार जायसवाल/न्यूज11 भारत
गुमला/डेस्क: एडीजे संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित घाघरा गोया निवासी नाजिस खान को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. वहीं इस मामले में आरोपित का सहयोग करने वाले अतिम खान व इमरान खान को तीन साल छह माह एवं 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. घटना 29 मार्च 2021 का है. घटना के दिन आरोपित नाजिस अपने बाइक में जबरन बैठाकर पीड़िता का अपहरण कर लिया. इस अपहरण में आरोपित का साथ आतिम व इमरान में भी दिया था. इधर पीड़िता का अपहरण के बाद आरोपित नाजिस ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
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