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रांची/डेस्क: पहली सैलरी मिलने से पहले जेल जाने वाले BSO नंदन कुमार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नंदन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. नंदन कुमार को साहिबगंज के बरहड़वा में 40 हजार की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. 19 मार्च को एसीबी दुमका ने उन्हें गिरफ्तार किया था. शिकायतकर्ता मो. आलमगीर की सूचना पर एसीबी ने कार्रवाई की थी.
JSSC-CGL पास करने के बाद नंदन कुमार को नौकरी मिली थी. महज 2 महीने पहले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पदभार संभाला था. जनवितरण प्रणाली (PDS) डीलरों से 5 हजार मासिक फिक्स कमीशन बांधने का उनपर आरोप था. दुमका कोर्ट में विजिलेंस केस नंबर 04/2026 के तहत मुकदमा चल रहा है. न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी ने यह फैसला सुनाया है.