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रांची/डेस्क: रिश्वत लेने के आरोप में सीसीएल के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय कुमार चंद्रा को 3 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा भुगतना होगा. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अजय कुमार चंद्रा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. रिश्वत लेने का मामला 5 साल पुराना है. अजय कुमार चंद्रा पर पेंडिंग बिल का भुगतान के एवज में 2000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था. सीबीआई ने ठेकेदार से 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
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