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सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आज बोलबा थाना कांड संख्या 14/2018 के तहत दर्ज ट्रिपल मर्डर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गुड्डू सिंह को 20 वर्ष कारावास और ₹20000 जुर्माने की सजा सुनाई.
लोक अभियोजन निशि कच्छप ने बताया कि घटना 20 फरवरी 2018 की है. बोलबा थाना क्षेत्र के तलमंगा डीपा टोली गांव में गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी तपेश्वर सिंह, उसकी पत्नी सीता देवी और बेटी चांदनी कुमारी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी. मामले में तपेश्वर के परिजनों द्वारा बोलबा थाना में गुड्डू सिंह के विरुद्ध ट्रिपल मर्डर का मामला दर्ज करवाया गया था. जिसके बाद पुलिस मामले के नामजद अभियुक्त गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी.
आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए 09 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर गुड्डू सिंह को ट्रिपल मर्डर का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और ₹20000 जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की.