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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने JSSC को उन आठ अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है, जिन्होंने हाईकोर्ट के याचिका दाखिल की है.
विज्ञापन और नियमावली में अंतर
इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी. दरअसल JSSC ने लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति निकाली थी. नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में रखी गयी शर्त और नियुक्ति नियमावली में अंतर था. जिसके खिलाफ आठ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने प्रार्थियों की ओर से बहस की. उन्होंने कहा कि JSSC द्वारा जारी विज्ञापन में रखी गयी शर्त और नियुक्ति नियमावली में अंतर होने से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है.
न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने JSSC को निर्देश दिया है कि वे आठ अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखें, जिन्होंने हाईकोर्ट के याचिका दाखिल की है.