अब फ्लाइट मिस हो या प्लान बदल जाए 48 घंटे में फ्री टिकट कैंसिल, 21 दिन में पैसा वापस

अब फ्लाइट मिस हो या प्लान बदल जाए 48 घंटे में फ्री टिकट कैंसिल, 21 दिन में पैसा वापस

अब फ्लाइट मिस हो या प्लान बदल जाए 48 घंटे में फ्री टिकट कैंसिल 21 दिन में पैसा वापस

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी हैं. आने वाले दिनों में अगर आपकी फ्लाइट टिकट अचानक कैंसिल करनी पड़े या डेट बदलनी पड़े, तो अब जेब पर भारी बोझ नहीं पड़ेगा. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा हैं. इसके लिए एक नया ड्राफ्ट रेग्युलेशन जारी किया गया है, जिस पर 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं.

अब 48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन की सुविधा
DGCA के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब यात्री अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए टिकट रद्द या ट्रैवल डेट बदलवा सकेंगे. अभी तक एयरलाइंस अपनी-अपनी पॉलिसी के मुताबिक अलग-अलग चार्ज वसूलती है, जिसकी वजह से यात्रियों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को ‘लुक-इन पीरियड’ मिलेगा, यानी बुकिंग के 48 घंटे के भीतर वे बिना चार्ज टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे.

किन शर्तों पर लागू होगा ये नियम?
यह सुविधा सभी एयरलाइनों पर लागू होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ: 

 

  • घरेलू उड़ानें: प्रस्थान की तारीख बुकिंग से कम से कम 5 दिन बाद की होनी चाहिए.
  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: प्रस्थान की तारीख बुकिंग से कम से कम 15 दिन बाद की होनी चाहिए.
  • अगर यात्री इससे जल्दी की यात्रा के लिए टिकट बुक करते है तो यह सुविधा लागू नहीं होगी और सामान्य कैंसिलेशन चार्ज देना होगा.

21 कार्य दिवसों में पूरा रिफंड
DGCA ने प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी गई है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी. यानी अब एजेंट या वेबसाइट के बहाने यात्रियों को इंतजार नहीं कराया जाएगा. एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21 कार्य दिवसों के भीतर यात्रियों को पूरा रिफंड मिल जाए.

रिफंड वॉलेट या बैंक में फैसला यात्री का
अभी तक कई एयरलाइंस कैंसिलेशन के बाद रिफंड रकम को अपने क्रेडिट वॉलेट में डाल देती है, जिससे यात्री की रकम फंसी रहती हैं. नए प्रस्ताव में DGCA ने कहा है कि यह अब यात्री की पसंद पर निर्भर करेगा, न कि एयरलाइन की डिफॉल्ट प्रक्रिया पर यानी यात्री चाहे तो सीधे बैंक अकाउंट में रिफंड पा सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों से यात्रियों और उपभोक्ता अधिकार समूहों ने एयरलाइंस पर “हिडेन पेनाल्टी” यानी छिपे हुए चार्ज लगाने के आरोप लगाए थे. कई बार टिकट कैंसिलेशन फीस इतनी ज्यादा होती थी कि यात्री को रिफंड के नाम पर बहुत ही कम रकम मिलती थी. इन शिकायतों के बाद DGCA ने यात्रियों को राहत देने के लिए ये ड्राफ्ट नियम तैयार किए है, ताकि एयर टिकटिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी बनाया जा सके.

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