न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को US जाने की अनुमति नहीं मिली है. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. पूजा सिंघल ने बेटी के नामांकन के लिए US जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग कोर्ट से किया था. दोनों ने 8 मई को याचिका दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था.
बता दें कि, 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. वह लगभग 28 माह जेल में रही. गिरफ्तारी से पहले 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार सिंह के कई ठिकाने पर छापेमारी की थी. उस छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकाने 19.31 करोड़ ईडी ने बरामद किया था. 60 दिन के भीतर ईडी ने जांच पूरी करते हुए 5000 पन्नो का चार्जशीट दाखिल किया था.
पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा, CA सुमन कुमार सिंह, खूंटी जिला परिषद के कनीय अभियंता रामविनोद सिंहा, सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. सभी पर बिना काम के मनरेगा फंड से 18 करोड़ का भुगतान करने का आरोप है. मनरेगा फंड का भुगतान पूजा सिंघल के डीसी रहने के दौरान की गई थी. पूजा सिंघल फरवरी 2009 जुलाई 2010 तक खूंटी जिला का डीसी थी. मामले को लेकर 2011 में ACB ने कार्रवाई की थी. खूंटी जिला परिषद के कनीय अभियंता रामविनोद सिंहा के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी.