झारखंडPosted at: अप्रैल 11, 2025 पत्नी की हत्या करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे पति साक्ष्य के अभाव में बरी
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पत्नी की हत्या करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे पति साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने महिला के पति मुखलाल सिंह मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. मामला तमाड़ थाना क्षेत्र का है, जो 5 अगस्त 2021 की है. मृतिका की बहन कंचन सिंह मुंडा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुआ था. प्राथमिकी में कहा गया था कि उनकी बहन सावित्री देवी की शादी तमाड़ थाना क्षेत्र के बारूकांड निवासी मुखलाल सिंह मुंडा के साथ हुई थी. महिला के पति अक्सर शराब के नशे में रहता था. पत्नी शराब पीने से मना करती थी तो उसके साथ मारपीट करता था. घटना के दिन भी पत्नी ने पति को शराब पीने से मना किया तो पति ने दावली से गर्दन काटकर हत्या कर दिया था और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था. यह आरोप प्राथमिकी में लगाया गया था. स्थानीयों से मिली सूचना पर मृतिका की बहन कंचन सिंह मुंडा अपने बहनोई के घर पहुंची तो देखा कि उनकी बहन का शव जमीन पर पड़ी है, गर्दन कटा है और खून पसरा हुआ है.