झारखंडPosted at: जुलाई 07, 2025 दहेज प्रताड़ना मामले में पति महताब आलम को 2 साल की सजा, साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: दहेज प्रताड़ना मामले में महिला के पति महताब आलम को 2 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नही देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की कोर्ट ने ये सजा सुनाया है. पीड़िता ने 2 मार्च 2023 को कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी शादी पुनदाग निवासी महताब आलम से 4 फरवरी 2018 को हुई थी. शादी के बाद से ही मानसिक यातनाएं ससुराल में दिया जाने लगा था. महिला को 3 लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए प्रताड़िता किया जा रहा था. दोनों के बीच मध्यस्थता केंद्र में सुलह भी हुआ, लेकिन मध्यस्थता के शर्तों का पालन महताब ने नहीं किया.