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रांची/डेस्क: झारखंड में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागु हो जाएगी, जिसके बाद राज्य में शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में चला जाएगा. उत्पाद विभाग ने दुकानों की बंदोबस्ती को करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी हैं. इसके अनुसार 26 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाईसेंस जारी कर दिए जायेंगे. इस दौरान राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम खोल कर कर्मियों का पदस्थापन किया जाएगा. 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाईसेंस को जेएसबीसीएल वॉलेट से जोड़ कर 1 सितंबर तक सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को क्रियाशील बना दिया जायेगा.
20 अगस्त तक जारी होगा लाइसेंस
ई-लॉटरी का परिणाम 12 अगस्त को प्रकाशन किया जायेगा. जिसके बाद खुदरा उत्पाद दुकानों को 20 अगस्त तक लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा. इस दौरान राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गोदाम खोला जाएगा और कर्मियों को पदस्थापन किया जायेगा. 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाइसेंस को जेएसबीसीएल वॉलेट से जोड़ कर 1 सितंबर तक सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को कार्यशील बना दिया जायेगा.
जेएसबीसीएल करेगा फिलहाल शराब दुकानों का संचालन
नयी उत्पाद नीति लागु होने के साथ ही पूर्व में जारी खुदरा बिक्री को लेकर सभी आदेश निरस्त हो जायेंगे. ज्ञात हो कि राज्य में नयी उत्पाद निति को मई में ही कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी थी. 30 जून तक प्लेसमेंट एजेंसी को खुदरा शराब बिक्री के लिए अवधी विस्तार दिया गया था. अब दुकानों के ऑडिट के बाद से नयी उत्पाद नीति लागु होने तक जेएसबीसीएल की देखरेख में खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जाएगा.