देश-विदेशPosted at: मई 10, 2025 गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, न्यूज़ चैनलों को खबरों के बीच सायरन नहीं बजाने की सलाह

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने न्यूज़ चैनलों को खबरों के बीच सायरन नहीं बजाने की सलाह दी है. इससे लोगों में वास्तविक सायरन बजने के समय गलतफहमियां हो सकती हैं. इसको लेकर गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी समाचार चैनलों को तत्काल प्रभाव से सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है. ये कदम भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान टीवी कवरेज में सायरन के अत्यधिक और अनुचित उपयोग के बाद लिया गया है. गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (आई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे समुदाय को शिक्षित करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का उपयोग करने से बचें. सायरन के नियमित उपयोग से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक इसे मीडिया चैनलों द्वारा वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले नियमित मामले के रूप में गलत समझ सकते हैं. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के संदर्भ में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में सहयोग किया जाए.
