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झारखंड


टी-शर्ट और टॉफी बांटने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, PE की रिपोर्ट और प्रधान महालेखाकार को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में स्थापना दिवस पर बांटा गया था टी-शर्ट व टॉफी
टी-शर्ट और टॉफी बांटने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, PE की रिपोर्ट और प्रधान महालेखाकार को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

न्यूज़11 भारत 


रांची/डेस्क: तत्कालीन रघुवर दास की सरकार में टी-शर्ट और टॉफी बांटने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पीई की रिपोर्ट और प्रधान महालेखाकार से ऑडिट रिपोर्ट मांगी है. राज्य सरकार ने इस मामले में कार्ट को बताया कि फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है. बता दें कि राज्य की तत्कालीन रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में साल 2016 में राज्य के स्थापना दिवस पर टी शर्ट और टॉफी का वितरण किया गया था. जिसको लेकर साल 2019 में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 

 

हाईकोर्ट ने एसीबी की पीई रिपोर्ट और प्रधान महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट को कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी. बता दें कि राज्य की स्थापना दिवस समारोह के पहले 13 और 14 नवंबर 2016 को सरकारी स्कूली बच्चों को बांटने के लिए साढ़े तीन करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपये की टॉफी खरीदी गई थी और 15 नवंबर को राज्य भर के 10 हजार स्कूलों में बच्चों के बीच वितरण किया गया था. 

 


 

 
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