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रांची/डेस्क: ईडी के समन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के वकील के आग्रह पर सुनवाई के लिए आठ सप्ताह का समय दिया हैं. यह सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई.
गौरतलब है कि रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने ईडी की शिकायत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ संज्ञान लिया था और उन्हें समन जारी किया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस फैसले को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
बता दें कि, रांची की CJM कोर्ट ने पिछले वर्ष ईडी की कप्लेन केस पर सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रहे सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था. जिसे निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हैं. ED की कंप्लेन केस पर सुनवाई करते हुए रांची CJM की कोर्ट ने अपने फैसले में प्रथम द्रष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया. ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी.
ED की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत में है कि ईडी द्वारा लगातार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन ने उस आदेश और कई समन का उल्लंघन किया हैं. इसके अलावा पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद दर्ज करवाया गया हैं. दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था. लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे. आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. जिसे समन की अवहेलना माना गया हैं.