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रांची/डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट किया है कि झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) में चेयरमैन, एडज्यूकेटिंग ऑफिसर और अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी. कोर्ट ने सरकार को इन पदों पर नियुक्ति की समय सीमा बताने का निर्देश दिया है.
शशि सागर वर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि न्याय निर्णायक अधिकारी का पद नवंबर 2022 से खाली है, जबकि जनवरी 2021 से झारेरा में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है. वर्तमान में प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष कार्यभार संभाल रहा है.
आरटीआई के मुताबिक, झारेरा के समक्ष 67 मामले लंबित हैं. झारखंड रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के तहत, जब भी प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की सीट खाली होती है या खाली होने की संभावना होती है, तो राज्य सरकार चयन समिति के साथ चर्चा कर सकती है. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि नियुक्तियों को शीघ्रता से किया जाए. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 17 जून को होगी.