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झारखंड


प्रथम JPSC नियुक्ति घोटाला मामले में चार्जशीटेड आरोपी सत्य व्रत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

प्रथम JPSC नियुक्ति घोटाला मामले में चार्जशीटेड आरोपी सत्य व्रत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः बहुचर्चित  प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में चार्जशीटेड आरोपियों सत्य व्रत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. अब 16 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. सत्य व्रत सिंह ने 29 अप्रैल को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.
 
मामले में सर्वाधिक आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईंकोर्ट से मिली है राहत. झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने साल 2012 में जांच शुरू की थी. 12 साल में जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने विशेष कोर्ट में 74 लोगों के खिलाफ चार्जशीट  दाखिल की थी. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया है. सीबीआई की जांच में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले थे. वही प्रथम और द्वितीय जेपीसी में नियुक्ति पाने वाले लोग आज की तिथि में प्रमोशन पाकर वरीय पदाधिकारी के पद पर सेवा दे रहे हैं.
 
 

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08 मई 2025 को रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची के तत्वाधान में अमर शहीद नीलांबर एवं पीतांबर पार्क “ऑक्सीजन पार्क” सहित अन्य जगहों पर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का 100 दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के अन्तर्गत 44वां दिवस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन दो सत्र में किया गया.

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बहुचर्चित प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में चार्जशीटेड आरोपियों सत्य व्रत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. अब 16 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. सत्य व्रत सिंह ने 29 अप्रैल को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.

RIMS में जूनियर डॉक्टर के साथ छेड़खानी मामले में होमगार्ड की दो महिला सुरक्षाकर्मी निलंबित
मई 08, 2025 | 08 May 2025 | 5:06 PM

रिम्स में जूनियर डॉक्टर के साथ छेड़खानी मामले में होमगार्ड की दो महिला सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. स्किन डिपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर मंगलवार को रात 8:00 बजे जूनियर डॉक्टर के साथ अज्ञात युवकों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. इस पर पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, हालांकि तब होमगार्ड की महिला जवान गैरमौजूद थी. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तलाश जारी है.

बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज की मुश्किलें बढ़ीं, ACB कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मई 08, 2025 | 08 May 2025 | 4:54 PM

46.10 करोड़ की बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ACB की विशेष कोर्ट ने उसकी डिसचार्ज पिटीशन खारिज कर दी है. बीज घोटाला का मामला 2003-2005 का है. बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया था. जिसकी जांच ACB ने की थी. ACB की जांच में 46.10 करोड़ का घोटाला का मामला सामने आया था. जिसको लेकर ACB ने साल 2009 में प्राथमिकी दर्ज किया था. इस मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोगता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को बनाया गया था. सभी पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने का आरोप है.