झारखंडPosted at: सितम्बर 03, 2024 कैलाश साहू की हत्या मामले का आरोपी गंगा साहू साक्ष्य के अभाव में बरी
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी गंगा साहू साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. अभियोजन पक्ष आरोप नही सिद्ध कर पाया. जिसके बाद अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी किया. बता दें कि कैलाश साहू की हत्या टांगी से मारकर की गई थी. मामला लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा मुंडाटोली गांव का है. 10 जून 2019 को मृतक कैलाश साहू सुबह शौच के लिए गांव के नदी की ओर गया था, तभी उसकी हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप गंगा साहू पर लगाया गया था. कैलाश साहू के चचेरे भाई हरी साहू के बयान पर लापुंग थाना में कांड संख्या 21/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. हरी साहू ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि 10 जून 2019 को जब वह हल लेकर खेत की ओर गए तभी कैलाश साहू को खेत में लहूलुहान देखा था. पास में गंगा साहू टांगी पकड़कर खड़ा था. जिन्होंने हरी साहू को भी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया था.