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रांची/डेस्क: मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को कोर्ट का झटका मिला है. उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. MP/MLA की विशेष कोर्ट ने डिसचार्ज पिटीशन खारिज कर दी है. रामचंद्र सहिस ने 13 मई को याचिका दाखिल कर कोर्ट से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई थी. मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की डिसचार्ज पिटीशन पूर्व में खारिज हो चुकी है. मामले में आरोप गठन के बिंदु पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी.
बता दें कि मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं. सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत कई मांग को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम निर्धारित था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे. उसी वक्त पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दी थी. उस दौरान तीखी नोंकझोंक हुई थी.