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रांची/डेस्क: CNT एक्ट के उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 1- 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
इनको इतनी मिली सजा
- एनोस एक्का - 7 साल कठोर कारवास और एक लाख 60 हजार जुर्माना
- मेनन एक्का - 7 साल और डेढ़ लाख जुर्माना नहीं देने पर 6 महीना अतरिक्त
- कार्तिक कुमार प्रभात - 5 साल और एक लाख जुर्माना
- अनिल कुमार - 4 साल और डेढ़ लाख जुर्माना
- राजकिशोर सिंह - 4 साल और एक लाख जुर्माना
- फिरोज अख्तर - 4 साल और एक लाख जुर्माना
- ब्रजेश्वर महतो - 5 साल और एक लाख जुर्माना
- ब्रजेश मिश्र - 4 साल और एक लाख
- मणिलाल महतो - 5 साल और एक लाख और 10 हजार जुर्माना
एनोस एक्का और मेनन एक्का के साथ तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात, मणिलाल महतो, ब्रजेश्वर महतो को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, अनिल कुमार, राजकिशोर सिंह, फिरोज अख्तर और ब्रजेश मिश्र को 4-4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि एनोस एक्का पर आरोप है कि उन्होंने 2005 से 2008 तक मंत्री रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया. उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी पते पर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनें खरीदीं और बेचीं.
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