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रांची/डेस्क: जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उत्पन्न ही संवैधानिक स्थिति के बाद भारत का निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है. निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. बता दें गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को अधिसूचित कर दिया. इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव अनिवार्य है. भारत के उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव 'द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस-प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स एक्ट, 1952' और उसके तहत बनाए गए नियमों, यानी 'द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस-प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स रूल्स, 1974' द्वारा नियंत्रित होता है.
भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी.