झारखंडPosted at: जुलाई 11, 2025 5000 रुपए घूस लेने के मामले में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास को कोर्ट का झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: 5000 रुपए घूस लेने के मामले में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास को कोर्ट का झटका मिला है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है. मामले में आरोपी पर आरोप गठित होना है. खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में 18 मार्च 2025 को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था. अरविंद बिहारी दास को 1 जून 2023 को खूंटी प्रखंड तहसील कचहरी कार्यालय से 5000 घूस लेते रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया था. हूटार के काली महतो नमक व्यक्ति से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के एवज में राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास ने घूस की मांग की थी. पीड़ित काली महतो ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी. एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अरविंद बिहारी दास को धर दबोचा था.