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रांची/डेस्क: चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता राजेश्वर दयाल की सजा बरकरार. रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने सजायाफ्ता की अपील याचिका को खारिज करते हुए सजा बरकरार रखा है. सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आर्यपुरी रातू रोड निवासी राजेश्वर दयाल को न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की कोर्ट ने दोषी पाकर 1 साल की सजा और 15.95 लाख का जुर्माना लगाया था.
5 साल पुराने शिकायतवाद संख्या 2621/19 मामले में बीते 17 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना सुनाया था. न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की थी. सजायाफ्ता ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रेडियम रोड निवासी वेद प्रकाश साहू की पत्नी ममता साहू से 11 लाख रुपए दोस्ताना लोन लिया था. बदले में उतनी ही राशि का दो चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था. चेक बाउंस मामले में अप्रैल 2019 को केस किया था.