न्यूज़11 भारत
नई दिल्ली/डेस्क: भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स पर बड़ा कदम उठाते हुए ड्रीम 11, MPL, बिंजो, रमी, पोकर और तीन पत्ती जैसे रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 अब कानून बन चुका है. इस कानून का उद्देश्य वित्तीय जोखिमों और गेमिंग की लत से युवाओं को बचाना है.
रियल मनी गेम्स पर सख्ती, उल्लंघन पर कठोर दंड
नए कानून के तहत ऐसे सभी ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगा दी गई है जिनमें वास्तविक पैसे का लेन-देन होता है, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, और तीन पत्ती. इस कानून का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन साल की जेल, एक करोड़ रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा, इन प्रतिबंधित गेम्स का प्रचार करने पर भी दो साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी नई पहचान
सरकार ने इस कानून के जरिये ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम कदम उठाया है. PUBG, Free Fire, Call of Duty जैसे कौशल आधारित गेम्स और लूडो व कैंडी क्रश जैसे नॉन-मनी सोशल गेम्स को प्रोत्साहित किया जाएगा. इन्हें आधिकारिक खेल का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. खेल मंत्रालय इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है, साथ ही देशभर में ई-स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकादमियां और रिसर्च सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे.
कानून बनने की प्रक्रिया
यह विधेयक 21 अगस्त 2025 को संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था. राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अब यह कानून लागू हो गया है और जल्द ही इसकी आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की जाएगी.
गेमिंग इंडस्ट्री पर असर
इस कानून का सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो रियल मनी गेमिंग में सक्रिय हैं. ड्रीम 11, MPL और बिंजो जैसे लोकप्रिय ऐप्स को अपने कारोबार के मॉडल में भारी बदलाव करना पड़ सकता है. वहीं, सरकार का मानना है कि यह बदलाव ई-स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भारत में गेमिंग उद्योग को एक सुरक्षित व नैतिक दिशा प्रदान करेगा. ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां लत और जुए जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के साथ-साथ प्रतिभा आधारित गेमिंग को प्रोत्साहन देने की पहल की जा रही है.