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रांची/डेस्क: साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए टेंडर मैनेज करने और अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पंकज मिश्रा को बेल दे दी है. बता दे कि जुलाई 2022 को पंकज को ED ने गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED को 37 बैंक खाते से 11.88 करोड़ नगद बरामद हुआ था. इस मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव एवं अन्य सहगोगियो को आरोपी बनाया गया था. सभी पर टेंडर मैनेज करने और अवैध खनन का आरोप लगा था.
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