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रांची/डेस्कः- बॉलीवु़ड एक्टर को रांची सिविल कोर्ट मे चेक बीउंस मामले को लेकर दोषी करार दिया है. बतादें कि राझां विक्रम सिंह को सिविल कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दिव्या राघव कोर्ट ने निलोय कुमार झा को एक करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि वे एक करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो उन्हे जेल के सलाखोंके पीछे एक साल के लिए जाना होगा.
बता दें कि एक्टर विक्रम सिंह हिन्दी फिल्म के अलावा तमिल, तेलगू पंजाबी जैसे कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. बताते चले कि फिल्म हीरोपंथी में इसने विलेन का रॉल अदा किया था. शिकायतकर्ता के अनुसार विक्रम सिंह ने मुवी फौजी कॉलिंग बनाने के नाम पर दो करोड़ 6 लाख रुपए लिए थे. पैसे 2019 में ही लिए गए थे. पैसे की डिमांड करने पर 1 करोड़ का चेक शिकायतकर्ता को दिया था विक्रम सिंह ने लेकिन चेक बाउंस हो गया था. बता दें कि 2021 में शिकायतकर्ता ने एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज करवाया था.