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रांचीः अगर आप सरकारी नौकरी करते है तो आपके लिए हमारे पास एक खास खबर है, बता दें, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही चार बड़ें बदलाव करने की तैयारी में है. इसके तहत हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस में अधिक समय तक समय तक काम करना पड़ें, लेकिन आपको 3 दिनों की सप्ताहिक अवकाश (Weekoff) भी मिल सकता है. तो आइए अब आपको बताते कि सरकार सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए क्या नए बदलाव करने की तैयारी में जुटी है.
केंद्र सरकार जल्द ही नौकरीपेशा करने वाले लोगों के लिए चार बड़ें बदलाव करने वाली है. जानकारी के अनुसार ये बदलाव काम, छुट्टी, सैलरी और पीएफ से संबंधित है. जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ( केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ) 1 जुलाई से चार नया लेबर कोड लागू कर सकती है जिसे मंत्रालय ने फाइनल भी कर दिया है हालांकि अब इसे लागू करने का जिम्मा राज्य सरकारों के ऊपर दे दिया है.
चार नए लेबर कोड
जानकारी के मुताबिक ये नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े है. आइए अब समझते है सरकार की ओर से 1 अप्रैल हो लागू होने वाली इस लेबर कोड के मुताबिक क्या-क्या बदलाव किए जाएंगे..
3 दिन मिलेंगे सप्ताहिक छुट्टी (Weekoff)
नए लेबर कोड के लागू होने के बाद नौकरी करने वालों को सप्ताह में चार दिन ही दफ्तर जाना पड़ेगा. उन्हें तीन दिन का छुड्डी यानी वीकली ऑफ मिलेगा. हालांकि, आपको 8 या 9 घंटे की जगह 12 घंटे दफ्तर में काम करने होंगे. नए कानून के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे काम करने ही होंगे. यानी कि आपको काम कम नहीं करना है, लेकिन दफ्तर 5 दिन की जगह चार दिन ही जाना होगा.
इसके अलावा छुट्टियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव होगा. पहले किसी भी संस्थान में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होता था. लेकिन नए लेबर कोड के तहत आप 180 दिन (6 महीना) काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले पाएंगे.
इन हैंड सैलरी मिलेगी कम
नए वेज कोड के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी. सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी (CTC) का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए. अगर आपकी बेसिक सैलरी अधिक होगी, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. सरकार के इस प्रावधान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मोटी रकम मिलेगी. साथ ही ग्रेज्युटी का पैसा भी अधिक मिलेगा. इससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा.
2 दिन में फुल एंड फाइनल
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में कहा गया है कि कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के दो दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा. अभी वेजेज के पेमेंट और सेटलमेंट पर ज्यादातर नियम लागू हैं. हालांकि, इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है.
महिलाओं के लिए खास प्रावधान
महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से रात में काम (Night Shift) करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. संस्थान को महिला श्रमिकों को रात में पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी होगी. नए लेबर कोड के मुताबिक, महिला श्रमिकों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश को भी 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान है.