शयामानंद सिह /न्यूज़11 भारत
भागलपुर/डेस्क: भागलपुर में एकतरफा प्रेम में असफल होने पर लड़की को तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया कोर्ट ने नीरज पर ₹3.10 लाख और दोनों युवती पर ₹35-₹35 हजार का जुर्माना भी लगाया जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को 1 साल 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी मामला 30 जून 2021 का है, जब कहलगांव के नया नगर रानी दियारा निवासी पूजा कुमारी को शादी से इनकार करने पर तेजाब पिलाया गया था इलाज के दौरान 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने पक्ष रखा और 11 गवाहों के आधार पर तीनों को सजा दिलाई.