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रांची/डेस्क: जमीन का नामांतरण करने के एवज में 3 डिसमिल जमीन और 40 हजार रुपए की घुस की मांग करने के मामले में तत्कालीन रांची सदर के हल्का कर्मचारी आनंद खलखो को एसीबी की विशेष कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नही भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
मामला साल 2014 का है. शिकायतकर्ता माधो उरांव ने अपनी पुस्तैनी जमीन का नामांतरण के लिए सदर अंचल कार्यालय में आवेदन दे रखा था. रशीद काटने के एवज में हल्का कर्मचारी आनंद खलखो ने 3 डिसमिल जमीन लिखवा लिया था और 40 हजार रुपए की घुस की मांग कर रहा था. जिसकी शिकायत माधो उरांव ने ACB से किया था.
ACB ने मामले का सत्यापन कर आनंद खलखो को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसके घर में छापेमारी भी किया था, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों की गवाही कराई थी. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया है.