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रांची/डेस्क: रांची के चर्चित अश्विनी राज मिर्धा हत्याकांड मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश मुंडा की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया हैं. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया. यह मामला 24 जुलाई 2023 का है, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के चडरी निवासी अश्विनी राज मिर्धा की हत्या कर उसके शव को खर्सीदाग के जंगल में फेंक दिया गया था. हत्या की वारदात मेजर कोठी के समीप अंजाम दी गई थी और हत्या के बाद शव को छुपाने की नीयत से सुनसान जंगल में फेंका गया.
इस मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ जब उस स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक निखिल कुमार शर्मा ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. निखिल ने बताया कि घटना वाले दिन उसे उदय मुंडा और अभिषेक कुमार ने फोन कर बुलाया था. दोनों ने कहा था कि एक दोस्त की तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना हैं. लेकिन जब निखिल मौके पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक मकान से गद्दे में लपेटा हुआ शव बाहर लाया गया और उसकी गाड़ी में रख दिया गया. विरोध करने पर निखिल की कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी गई और उसे रिंग रोड होते हुए खर्सीदाग जंगल की ओर ले जाने को मजबूर किया गया. घटना के बाद मृतक के पिता ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.