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  • झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश, JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 5 सीटें रखें रिजर्व
  • विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बीजेपी महानगर कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन
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  • BREAKING NEWS : आरोपी IAS विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की
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झारखंड


BREAKING NEWS : आरोपी IAS विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की

BREAKING NEWS : आरोपी IAS विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी IAS अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं. आज इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने विनय चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा.
 
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. विनय चौबे के वकील देवेश आजमानी ने कोर्ट में बहस की और एसीबी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी. उन्होंने अदालत से एफआईआर और सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को रद्द करने का अनुरोध किया था. हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.
 
बता दें कि, एसीबी ने 20 मई को शराब घोटाले के संबंध में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था. 
 
 
 

 

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