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झारखंड


झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश, JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 5 सीटें रखें रिजर्व

झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश, JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 5 सीटें रखें रिजर्व

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा निर्देश दिया हैं. कोर्ट ने JPSC को अगले आदेश तक दिव्यांग श्रेणी के लिए पांच सीटों को आरक्षित रखने का आदेश दिया हैं. 
 
यह निर्देश गुरुवार को न्यायमूर्ति जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दिव्यांग अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग कोटे के लिए कुल 13 पद अधिसूचित किए गए थे, लेकिन सिर्फ 8 पदों पर ही नियुक्ति की गई. इसके बाद कोर्ट ने JPSC और राज्य सरकार को इन पांच सीटों पर नियुक्ति न करने का निर्देश देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की. 
 
बता दें कि, JPSC ने फरवरी 2024 में सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे थे. इस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पदों सहित कुल 342 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी. इसमें उम्मीदवारों को उम्र में 7 साल की छूट दी गई थी. आयोग ने पिछले महीने ही इस परीक्षा का परिणाम जारी किया था.
 
 

 

 

 

 

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