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रांची/डेस्क: लापुंग थाना क्षेत्र के कोयनरा गांव में 56 एकड़ जमीन को लेकर हुए विवाद में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प के मुख्य आरोपी पूर्व नक्सली पुनय उरांव उर्फ पवन समेत छह लोगों को कोर्ट से राहत मिली है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी पुनय उरांव, बोने उरांव, चामा उरांव, सुमेश भगत, अनिल मुंडा और श्रवण उरांव को अग्रिम जमानत दे दी है.
जमीन को लेकर था विवाद
कोयनरा गांव में 56 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा था. ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन उन्हें रातू महाराज द्वारा खेती के लिए दी गई थी. इसी को लेकर 3 जून को ग्रामीणों ने ग्रामसभा का आयोजन किया था, जिसका नेतृत्व पुनय उरांव कर रहे थे.
पुलिस पर हमला, फायरिंग में ग्रामीण घायल
ग्रामसभा की सूचना मिलने पर लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया. हमले में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात बेकाबू होते देख पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक ग्रामीण को गोली लगी थी. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था.
कई लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी
घटना को लेकर लापुंग थाना में पुनय उरांव उर्फ पवन समेत 56 नामजद और करीब 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक प्राथमिकी जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर विष्णु लोहार ने दर्ज कराई थी, जिसमें इन छह आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली है. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल ने पक्ष रखा.
पूर्व नक्सली पर कई आरोप
पूर्व नक्सली पुनय उरांव पर ग्रामीणों को भड़काने, पुलिस पर हमला करने और हिंसा के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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