क्या '25 रुपए प्रति लिटर' के पेट्रोल सब्सिडी वाली योजना की तरह यह योजना भी साबित हो जाएगी फिसड्डी !
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जारी नोटिफिकेशन (सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या -246/2024) के अनुसार सरकार ने इस योजना के लिए पैमाने तय कर दिए है. लेकिन मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तय पैमानों को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड की अधिकतर महिलाएं इस पैमाने को पूरा नहीं कर पाएंगी या यूं समझ लीजिए कि ये योजना अधिकांश झारखंड की महिलाओं पर फिट नहीं बैठती है. ये योजना भी जनता के लिए 25 रुपए प्रति लिटर के पेट्रोल सब्सिडी वाली योजना की तरह फिसड्डी साबित हो जाएगी. बहरहाल, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि कितनी महिलाएं इस योजना से लाभांवित होंगी. फिलहाल आइए इस योजना को विस्तार से जानते है. इस संबंध में सरकार के अनुसार सपष्ट किया गया है कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है.
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-
(i) झारखंड की निवासी हो.
(ii) आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो.
(ii) आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड उपलब्ध हो.
(iv) आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो, परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे.
(v) आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्दीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित/स्थायी कर्मी/संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रुप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो.
(vi) आवेदिका EPF धारी नहीं हो.
(vii) आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड, रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो.
1. उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर महिला आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-
(i) ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र
अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केन्द्र घोषित किया जाता है.
(ii) आवेदन संग्रहण केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा.
(iii) आवेदन संग्रहण केन्द्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या स्पष्टतः अंकित किया जायेगा.
(iv) आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जायेगा.
-एक पासपोर्ट साईज फोटो.
-आधार कार्ड की छायाप्रति.
-बैंक पासबुक की छायाप्रति.
-राशन कार्ड की छायाप्रति
-स्व घोषणा पत्र
2. टिप्पणी - योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा.
3. उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है. जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा.
4. आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु JAP-IT द्वारा विकसित पोर्टल पर Digitization का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में सम्पन्न कराया जायेगा एवं ABPS/PFMS Portal या अन्य Digital माध्यमों से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जायेगा.