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राज्य में पर्यटन स्थलों पर कमाना है पैसा ? अब जरूरी है रजिस्ट्रेशन, जानें नए नियम

राज्य में पर्यटन स्थलों पर कमाना है पैसा ? अब जरूरी है रजिस्ट्रेशन, जानें नए नियम

 


न्यूज11 भारत 

रांची/डेस्क: झारखंड के गुमला जिले में पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. इसके अंतर्गत, पर्यटन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. झारखंड टूरिज्म के निर्देशानुसार, अब होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंसियों, पेशेवर फोटोग्राफरों, नाव चालकों और टूरिस्ट गाइड्स के लिए निबंधन कराना अनिवार्य होगा.

 

झारखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट पर निबंधन कराने वालों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे पर्यटक सीधे सेवा प्रदाताओं से संपर्क कर सकेंगे. इससे उनकी बुकिंग यात्रा से पहले ही सुनिश्चित हो जाएगी. गुमला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से फर्जी एजेंसियों और गाइड्स की गतिविधियों पर नियंत्रण लगेगा. इसके अतिरिक्त, पर्यटक गुमला जिले में सुरक्षित रूप से पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे और यहां की विशेषताओं का अनुभव कर पाएंगे.

 

इस पहल के परिणामस्वरूप, पर्यटक गुमला जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति या संस्था पर्यटन सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती. नियमों का पालन अनिवार्य है, और इसके लिए निगरानी भी की जाएगी.

 

गुमला पर्यटन विभाग और झारखंड टूरिज्म ने पर्यटन सेवा से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यदि किसी को कोई समस्या आती है, तो वे जिला खेल कार्यालय या पर्यटन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है: (touristtradereg.jharkhand.gov.in)

 

गुमला जिले के सभी पर्यटन स्थलों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. श्रेणी ए में अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्थल, श्रेणी बी में राष्ट्रीय महत्व के स्थल, श्रेणी सी में राजकीय महत्व के स्थल और श्रेणी डी में स्थानीय महत्व के स्थल शामिल हैं. जिले में 40 से अधिक धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल स्थित हैं.

 

बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन कराये कोई भी व्यक्ति पर्यटन व्यवसाय से जुड़ नहीं सकते हैं. यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन करते हुए पर्यटन व्यवसाय करते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही जिन होटलों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है. उन होटलों की व्यवस्था की भी समय-समय पर जांच की जायेगी.

 

 


 


 


 


 

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