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रांची/डेस्क: रांची में श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी (DGP) को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंधित मांस की बिक्री के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाले शपथपत्र को दाखिल करें.
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. याचिका की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अपनी बात रखी. उन्होंने अदालत को बताया कि रांची पुलिस द्वारा पेश किया गया शपथपत्र सिर्फ गौ तस्करी से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई और दर्ज प्राथमिकी की जानकारी प्रदान करता है. हालांकि, यह तथ्य सामने आया कि शहर में अब भी अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस की बिक्री जारी है.
अधिवक्ता ने इस मामले में अदालत को अवगत कराते हुए कहा कि स्थिति पर सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय निर्धारित किया है और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी देने वाले शपथपत्र को पेश करें.