Saturday, Jul 27 2024 | Time 15:49 Hrs(IST)
 logo img
  • सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में सिचिंत भूमि से सम्बंधित जानकारी मांगी, केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब
  • सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में सिचिंत भूमि से सम्बंधित जानकारी मांगी, केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब
  • KKM कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज हेमंत सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी : सांसद दीपक प्रकाश
  • KKM कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज हेमंत सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी : सांसद दीपक प्रकाश
  • केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात
  • केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात
  • सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी संजय सिंह को 4 साल की सजा
  • सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी संजय सिंह को 4 साल की सजा
  • दुमका के हंसडीहा में युवक की हत्या कर पेड़ से लटकाया, शरीर पर मिले जख्म के निशान, जांच में जुटी पुलिस
  • लालपुर में SBI बैंक और ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा
  • लालपुर में SBI बैंक और ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा
  • CRPF Foundation Day 2024: आज सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस, जानें इस पुलिस बल का इतिहास
  • पाकुड़ में पुलिस और केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों के बीच झड़प, दो पुलिस और कई छात्र घायल
  • बिहार,बंगाल व झारखंड के इन इलाकों को अलग किए जाने की मांग! ये हैं इसके पीछे का कारण
  • बिहार,बंगाल व झारखंड के इन इलाकों को अलग किए जाने की मांग! ये हैं इसके पीछे का कारण
झारखंड


झारखंड हाईकोर्ट से वेद प्रकाश सिंह को राहत, पुन: होंगे पार्षद के पद पर बहाल

17 दिसंबर 2021 को नगर विकास ने अधिसूचना जारी कर वेद प्रकाश को किया था पद मुक्त
झारखंड हाईकोर्ट से वेद प्रकाश सिंह को राहत, पुन: होंगे पार्षद के पद पर बहाल

न्यूज11 भारत





रांची: एचईसी आवासीय परिसर स्थित वार्ड संख्या 39 में पुन. वेद प्रकाश सिंह पार्षद के रूप में बहाल होंगे. बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने वेद प्रकाश सिंह को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के निलंबन आदेश को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने कहा पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास को नहीं है. यह कार्रवाई निवार्चन आयोग के दायरे में आता है. राज्य सरकार को निलंबन से पहले आयोग से राय मशवरा करने के बाद निर्णय लेना चाहिए था.

 

नगर विकास विभाग ने जारी किया था अधिसूचना 

 

रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड-39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को 17 दिसंबर 2021 को पद मुक्त कर दिया गया था. इस संबंध में राज्यपाल के आदेश के बाद नगर विकास सचिव विनय चौबे ने अधिसूचना जारी की थी. वेद प्रकाश पर नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप था. अभिषेक कुमार ने पार्षद वेद प्रकाश पर नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए 11.09.2020 को राज्य निर्वाचन आयोग शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि वर्ष 2018 के निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र के आधार पर वेद प्रकाश सिंह रांची नगर निगम में वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित हुए. साथ ही, पार्षद ने कोर्ट में लंबित चल-अचल सम्पत्ति, अपराधिक वाद आदि के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया था. शिकायत की जांच विभाग स्तर से गठित जांच समिति द्वारा की गई. 

 


 

वेद प्रकाश ने नॉमिनेशन में छुपाए थे कई मामले

 

शिकायतकर्ता के अनुसार वेद प्रकाश ने नॉमिनेशन के दौरान अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को छुपाया था. जांच में पाया गया कि रांची के धुर्वा थाना कांड संख्या-207/2014, GR केस नं०-5577/2014 में इनके विरूद्ध 17.01.2015 को भा०द०वि० की धारा-341, 323, 504/34 में संज्ञान लिया गया था. 09.12.2016 को जमानत पर उन्हें रिहा किया गया था. 3.04.2017 को उनके विरूद्ध भा०द०वि० की उपर्युक्त धाराओं में आरोप पत्र गठित किया गया. जबकि 09.03.2018 को जब इनके द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दिया गया, उस समय वेद प्रकाश के विरूद्ध आरोप गठित था. लंबित अपराधिक केस के बाद भी उनके द्वारा गलत शपथ पत्र दिया गया. इतना ही नहीं वेद प्रकाश अपनी चल अचल संपत्ति समेत और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों/ बकाया के संबंध में भी गलत शपथ पत्र दिया था.
अधिक खबरें
KKM कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज हेमंत सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी : सांसद दीपक प्रकाश
जुलाई 27, 2024 | 27 Jul 2024 | 3:24 PM

पाकुड़ के KKM कॉलेज हॉस्टल के छात्रों पर रात के अंधेरे में झारखंड़ पुलिस के द्वारा की गयी लाठी चार्ज की भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भर्त्सना की है. सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि अपनी माताओं और बहनों की बांग्लादेशी घुसपैठियों से रक्षा करने के उद्देश्य से पाकुड़ केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्र एक विरोध मार्च निकालने व बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करने वाले थे. लेकिन जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो उन्होंने इस रैली को रोकने को कहा. जब छात्र नहीं माने तो निर्दोष और निहत्थे छात्रों पर रात के अंधेरे में बेरहमी से बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया. इस घटना की जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए, कम है.

सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी संजय सिंह को 4 साल की सजा
जुलाई 27, 2024 | 27 Jul 2024 | 2:41 PM

अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी संजय सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि सफाई कर्मचारी के साथ आरोपी अक्सर छेड़छाड़ करता था. एक दिन मौका पाकर आरोपी उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले को लेकर रांची कोतवाली थाना में कांड संख्या 90/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया था.

झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, दिवंगत होमगार्ड जवान के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश
जुलाई 27, 2024 | 27 Jul 2024 | 2:29 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने दिवंगत होमगार्ड जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी किया है. बता दें कि वर्ष 2014 में होमगार्ड जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी की ड्यूटी से लौटने के क्रम में मौत हो गई थी. जवान के परिजनों ने सरकार से अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की थी. पर अरकार के तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद तारिणी कुमार के बेटे राकेश कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आश्रित बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश दिया है.

लालपुर में SBI बैंक और ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा
जुलाई 27, 2024 | 27 Jul 2024 | 2:23 PM

अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने लालपुर में SBI बैंक और ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में दोषी गौतम रविदास, संजय राम और राजू पांडे को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी को 9 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. बता दें कि लूटकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी रातु थाना के द्वारा की गई थी और प्राथमिकी भी रातु थाना में ही दर्ज की गई थी.

केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के नेतृत्व में JMM की बैठक शुरु
जुलाई 27, 2024 | 27 Jul 2024 | 1:19 PM

जेएमएम की बैठक सोहराय भवन में शुरु हो चुकी है. यह बैठक केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के नेतृत्व में किया जा रहा है. यह बैठक चतरा, लातेहार व पलामू के साथ की जाने की बात कही है.