झारखंडPosted at: मई 20, 2025 अवैध नियुक्ति मामले में तत्कालीन कनीय अभियंता आलोक कुमार घोष साक्ष्य के अभाव में बरी
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: अवैध नियुक्ति मामले में तत्कालीन कनीय अभियंता आलोक कुमार घोष साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. एसीबी की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आलोक कुमार घोष को बरी किया. एसीबी ने 13 गवाह पेश किया था, लेकिन आरोपी पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया. 1975- 1996 तक बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था. 1975- 1996 तक तृतीय और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में आलोक कुमार घोष भी शामिल थे. मामले में 6 मार्च 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित किया था.