न्यूज़11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में परिसदन सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. समिति द्वारा झारखंड सेवा का गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई. सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए.
समिति के सभापति सरयू राय ने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोषमुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए. सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को समयबद्ध, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए. साथ ही यह भी कहा गया कि जिले में अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, निष्पादन की स्थिति एवं किन्हीं कारणों से सूचना न दी जा सकने वाले मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जाए. सभापति ने जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया.सभापति ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन की जांच करने,बच्चों के ऊपर किये गए खर्च,बच्चों को दी जाने वाली सुविधा तथा जिन विद्यालयों द्वारा नामांकन नहीं लेने पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया गया.
बैठक के बाद सभापति सरयू राय द्वारा नगर परिषद से सॉलिड और लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट कार्यों की भी जानकारी ली गई. तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये. बैठक के अंत में उपायुक्त सिमडेगा कंचन सिंह ने कहा कि सभापति द्वारा जो बिंदुओं में निर्देश दिया गया है उस निर्देश का पालन करते हुए ससमय आवश्यक कार्रवाई कर समाधान किया जाएगा. और इस समिति को अवगत भी कराया जायेगा. बैठक में समिति के सदस्य, पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु, अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, परियोजना निदेशक आईटीडीए सरोज तिर्की सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.