न्युज 11 भारत
चाईबासा/डेस्क: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत ने सजा सुनायी.आरोपी मोयका मेलगांडी (पिता स्व नारा मेलगांडी निवासी गांव पोरलोंग, ओपी पाण्डाशाली थाना मुफस्सिल चाईबासा को 4/06 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ . घटना वर्ष 2022 की है़ उस समय नाबालिग लड़की के बयान के बाद केस दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार आरोपी मोयका मेलगांडी ने 24 फरवरी 2022 को एक नाबालिक लड़की को जबरदस्ती बहला फुलाकर लें गया. इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. साथ ही इस बात को किसी को जानकारी नहीं देने की बात कह नहीं तो उसे जान से मार देंगे. इसके बाद नाबालिक ने डर गया था लेकिन हिम्मत कर परिजनों को इसकी सूचना दी .इसके बाद थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था.
पुलिस ने अनुसंधान (जांच) के क्रम में अभियुक्त मोयका मेलगांडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. उक्त मामले में अदालत ने मंगलवार को मोयका मेलगांडी को साक्ष्य के आधार पर 25 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना सुनायी.